निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 21 लाहौल स्पीति
मतदान केन्द्रों में 5 से 20 अप्रैल 2023 तक निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी
20 अप्रैल 2023 तक दावे व अपेक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं
विशेष अभियान की तिथियों 8 व 9 अप्रैल तथा 15 और 16 अप्रैल, 2023 को भी दावा व आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं |
तूफान मेल न्यूज ,केलांग
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम 21 लाहौल और स्पीति ने सूचित किया है की निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अनुसार तैयार हो गई है और उसकी एक प्रति कार्यालय समय के दौरान एस डी एम कार्यालय में और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, उप मण्डलाधिकारी स्पिति स्थित काजा एवं उप मण्डलाधिकारी उदयपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त कार्यालय में तथा सम्बन्धित मतदान केन्द्रों में 5 से 20 अप्रैल 2023 तक निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी ।निर्वाचक नामावली को तैयार किये जाने की अर्हता तिथि 1अप्रैल 2023 थी ।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया की यदि पूर्वोक्त तिथि के सन्दर्भ में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम को सम्मिलित किए जाने बारे या सम्मिलित नाम की प्रविष्टियों के बारे में कोई आक्षेप हो तो वह 20 अप्रैल 2023 या इससे पूर्व प्ररूप 6, 7 व 8 में से जो समुचित हो उस पर पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो सहित संबंधित कार्यालय या मतदान केन्द्र में दावा या आक्षेप प्रस्तुत किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त यदि कोई भी पात्र नागरिक जो 1 जुलाई 2023 एवं 1 अक्तूबर 2023 की अर्हता तिथि 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहा है, निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए दिनांक 05 अप्रैल 2023 से 20 अप्रैल, 2023 तक प्रारूप 6 पर अपना आवेदन अग्रिम में भी प्रस्तुत कर सकता है ।
उन्होंने यह भी बताया कि हर ऐसा दावा या आक्षेप कार्यालय समय के दौरान मेरे कार्यालय में सम्बन्धित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप मण्डलाधिकारी काजा एवं उप मण्डलाधिकारी उदयपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त, के कार्यालय में सम्बन्धित अभिहित स्थान सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए अथवा संबंधित कार्यालय पते पर डाक द्वारा 20 अप्रैल तक मिले ।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने यह भी बताया है कि अतिरिक्त विशेष अभियान की तिथियों अर्थात 8 व 9 अप्रैल 2023 तथा 15 और 16 अप्रैल, 2023 को भी दावा व आक्षेप सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी तथा राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेबल ऐजेण्टों के समक्ष भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं |