तुफान मेल न्यूज, केलांग
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जिला लाहौल एवं स्पीति पुलिस ने सिस्सू के समीप वायरल कार ड्रिफ्ट वीडियो के संबंध में तत्काल कार्रवाई की है। इसमें शामिल वाहन की सफलतापूर्वक पहचान कर ली है और उक्त वाहन मालिक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 184 के अंतर्गत एवं जुर्माना 2500/- रुपए का चालान जारी कर दिया है। यदि कोई वाहन और वाहन चालक/ वाहन मालिक लगातार यातायात नियमों की अवहेलना करता है व लगातार इस तरह की गतिविधियो में पाया जाता है तो उस वाहन को कानूनी प्रक्रिया द्वारा बाउंड कर लिया जाएगा। जिला पुलिस द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने एवं यातायात नियमो के उलंघन करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
सड़कों पर खतरनाक स्टंट करना जोखिम भरा साबित हो सकता है। सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें और यातायात नियमों का पूरी लगन से पालन करें। सड़कों पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है । मयंक चौधरी पुलिस अधीक्षक जिला लाहौल एवं स्पीति ने खबर की पुष्टि की है।