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विज्ञापन जारी करने से पहले लेनी होगी अनुमति: जिला निर्वाचन अधिकारी
– बगैर अनुमति वाले विज्ञापनों को पेड न्यूज की श्रेणी में रखकर होगी कार्यवाई
लोकसभा चुनाव की तारीख तय होते ही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी तोरूल एस रवीश ने जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति ;एमसीएमसी के सदस्यों के साथ बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिये। उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है तथा कुल्लू जिला में जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है।
उन्होंने बताया कि एमसीएमसी का कार्यालय जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, के कार्यलय कुल्लू में स्थापित किया जा चुका है। कमेटी समाचार-पत्रों, रेडियो, टीवी, ई-पेपर, बल्क मैसेज व सोशल मीडिया में प्रकाशित व प्रसारित होने वाले समाचारों और विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को स्थानीय अखबार, टेलीविजन चैनल, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों में विज्ञापन जारी करने से पहले एमसीएमसी से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। इसके लिए पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित होने की तिथि से तीन दिन पहले तथा गैर-पंजीकृत निर्दलीय उम्मीदवार सात दिन पहले दो प्रतियों में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ प्रकाशित या प्रसारित होने वाले विज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
यदि कोई उम्मीदवार बगैर सर्टिफिकेशन के विज्ञापन जारी करवाता है तो उसे पेड न्यूज की श्रेणी में रखकर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चुनाव से सम्बन्धित पोस्टर, पम्पलेट, हैंडबिल तथा अन्य दस्तावेजों पर प्रकाशक एवं जारीकर्ता का विवरण प्रकाशित करना भी अनिवार्य है।
इस दौरान एडीएम अश्वनी कुमार, तहसीलदार निर्वाचन बीना कुमारी व अन्य सदस्य उपस्थित रहे।