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तूफान मेल न्यूज,कुल्लू।
उपायुक्त तोरूल एस रवीश ने आज प्रायोजन एवं फोस्टर केयर अनुमोदन समिति की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें आज 15 नए मामले फोस्टर केयर के लिए स्वीकृत किये गए उपायुक्त ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड (बालकों की देखरेख और संरक्षण) के प्रावधानों के अनुसार शासन द्वारा संचालित बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले ऐसे बच्चे जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, उन बच्चों को पारिवारिक माहौल प्रदान करने के लिए अल्प या दीर्घावधि के लिये उपयुक्त व्यक्ति अथवा संस्था को फोस्टर केयर योजना के अंतर्गत सौंपा जाता है। इस फोस्टर केयर योजना के अनुसार उपयुक्त परिवार, व्यक्ति और संस्था को प्रति बालक के पालन-पोषण एवं देखभाल के लिये 18 वर्ष की उम्र तक प्रतिमाह आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।
उपायुक्त ने कहा की हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक अन्य योजना मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष योजना की शुरुआत, भी की गई है जिसमे जरूरतमंद छात्रों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद करने के लिए की गई है
उपायुक्त ने बैठक में निर्देश दिए कि उक्त दोनों योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों की स्थिति में नियमों के बारे में स्पष्टता के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत करें ताकि लाभार्थी की अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके । बैठक का संचालन जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने किया। बैठक में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष वेद राम ठाकुर व अन्य उपस्थित थे ।