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तूफान मेल न्यूज,शिमला। इसी के साथ देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में प्रदेशभर की महिलाओं को ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि’ के तहत मिलने वाले 1500 रुपये को लेकर संशय पैदा हो गया है।
लेकिन लाखों महिलाओं के लिए राहत की बात है कि बेशक लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही देशभर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई हो, लेकिन इस दौरान हिमाचल की पात्र महिलाओं को 1500 का लाभ मिल कर रहेगा।
यानी प्रदेश में सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए मासिक लेने के लिए फार्म जमा करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। जिसके तहत पात्र महिलाओं को अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से 1500 रुपये मिलेंगे। प्रदेशभर में पहले से जारी इस प्रक्रिया पर चुनाव आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा।
फार्म के साथ ये प्रमाण पत्र जरूरी..
हिमाचल में सुक्खू सरकार की पांचवीं गारंटी ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ का लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म भरकर तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करवाना होगा। तहसील कल्याण अधिकारी ही इन आवेदनों की स्क्रीनिंग करेंगे। आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड या मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक या डाकघर अकाउंट नंबर की पासबुक की फोटो कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी आदि लगानी होगी।
इसके बाद तहसील कल्याण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन नियम अनुसार और सभी फॉर्मेलिटी समेत पूरे हों। अधूरे या अपात्र श्रेणी के आवेदनों को 15 दिन के अंदर आवेदन करने वाली महिला को टिप्पणी समेत वापस भेजा जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक परिवार यानी पति, पत्नी, वयस्क या अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, जिनका नाम परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड में दर्ज हो उनको माना जाएगा।
यहां से मिलेगा आवेदन पत्र..
हिमाचल सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही अब लाहौल स्पीति जिले के अलावा प्रदेश के सभी जिलों में यह स्कीम लागू हो गई है। ऐसे में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम विभाग की वेबसाइट से आवेदन पत्र ले सकते हैं। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हिमाचल में 18 से 59 आयु वर्ग की ऐसी स्थाई महिलाएं, जिनके परिवार से कोई भी सदस्य सरकारी रोजगार से नियमित आय प्राप्त न कर रहा हो, उन्हें हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे।
इन्हें नहीं मिलेंगे 1500 रुपए..
यानी जिस परिवार का कोई सदस्य भी केंद्रीय, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों बोर्ड, निगम, काउंसिल या एजेंसी के कर्मियों, पेंशन भोगियों, वाले परिवार की किसी महिला को भी यह सुविधा नहीं मिलेगी।
अपात्र होने पर बंद होगी सुविधा..
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत राशि की स्वीकृति प्रदान करने के लिए जिलों के उपायुक्त, पांगी में आवासीय उपायुक्त, काजा और भरमौर में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी और डोडरा क्वार में एसडीएम सक्षम अधिकारी होंगे। जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सक्षम अधिकारी को स्वीकृति आदेश का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले सभी शर्तें सुनिश्चित कर लें। स्वीकृत ऑर्डर की प्रधान महालेखाकार और निदेशक अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग को भेजनी होगी। अगर किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है या वह किसी कारणवश अपात्र हो जाती है, तो सुख सम्मान निधि बंद करने की प्रक्रिया भी इन नियमों में बताई गई है। किसी भी लाभार्थी के खिलाफ अपात्र होने की शिकायत मिलने पर एक माह के अंदर तहसील कल्याण अधिकारी छानबीन कर सुख सम्मान निधि रोकने पर फैसला लेंगे।
अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम निदेशालय के निदेशक प्रदीप ठाकुर का कहना है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि ऑन गोइंग प्रोसेस है, जिस पर लोकसभा चुनाव की घोषणा को असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता में नई योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता है।