उपायुक्त ने पंचायत प्रधान को प्रधान पद से किया निष्कासित

Spread the love

तुफान मेल न्यूज, चम्बा। चम्बा जिला के प्रधान ग्राम पंचायत कथेट को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया गया है। यह कार्रवाई उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की है, जिसमें प्रधान ग्राम पंचायत कथेट को ग्राम पंचायत की आधी बैठकों- सभाओं से अनुपस्थिति के चलते हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत निष्कासित किया गया है।

निष्कासन के पीछे की वजह
उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि खंड विकास अधिकारी भटियात से इस संदर्भ में 23 मार्च 2024 को प्राप्त हुई जांच रिपोर्ट के अवलोकन तथा 23 अप्रैल 2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के तहत उनके उत्तर को संतोषजनक व तथ्यों के विपरीत पाया गया है। इसके अलावा, उप मंडल अधिकारी नागरिक भटियात द्वारा की गई जांच में पंचायती राज वित्त नियम के तहत कैश बुक, भुगतान आदेश को हस्ताक्षरित न करना एवं विविध राशि की अदायगी न करने के आरोप सिद्ध पाए गए हैं।

कार्रवाई के निर्देश
उपायुक्त ने प्रधान ग्राम पंचायत कथेट को प्रधान पद से तत्काल निष्कासित करने के आदेश सहित उन्हें प्रधान ग्राम पंचायत की मोहर तथा ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी अभिलेख, चल-अचल संपत्ति होने की अवस्था में तुरंत संबंधित पंचायत सचिव को सौंपने के भी आदेश दिए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!