तूफान मेल न्यूज ,केलांग
केलांग में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पी०एम० श्री केन्द्रीय विद्यालय केलांग में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया
शिविर में जिला कल्याण अधिकारी खुशविन्दर ठाकुर,प्रधानाचार्य युद्धवीर सिंह व अध्यापक तथा विद्यालय के बच्चे उपस्थित रहें।

जिला कल्याण अधिकारी केलांग खुशविन्दर ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अगर पुलिस थाना में कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत एक लाख से आठ लाख पच्चीस हजार रुपए तक देने का प्रावधान है
इसके अतिरिक्त उन्होंने एनडीपीएस एक्ट व सजा के प्रावधानों के बारे भी जानकारी दी ।

प्रधानाचार्य श्री युद्धवीर सिंह द्वारा उनके विद्यालय में पधारने पर समस्त अधिकारियों एवं उपस्थित लोगो को धन्यवाद किया और बच्चों से यहआह्वान किया कि अधिकारियों द्वारा बताए गए योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहें ।