तूफान मेल न्यूज,शिमला। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। कोर्ट ने हिमाचल में उपचुनाव पर 6 मई तक रोक लगा दी है। साथ ही बागी विधायकों को भी राहत नहीं दी है। हिमाचल प्रदेश के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव पर भी रोक लगा दी है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को नोटिस देकर इस मामले पर 14 दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 मई को होगी। बागी विधायकों ने स्पीकर पठानिया के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए उनकी सदस्यता बहाल करने और स्पीकर के ऑर्डर स्टे करने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की थी।इसके पहले 12 मार्च की सुनवाई में विधायकों के वकील हरीश साल्वे कोर्ट में पेश नहीं हुए और एडवोकेट सत्यपाल जैन ने तारीख मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा उप चुनाव कराने के आदेशों पर रोक लगा दी है। गई है। गौर रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही अयोग्य ठहराए गए विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में उप-चुनाव की घोषणा की थी।
भाजपा विधायकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे और सत्यपाल जैन पेश हुए, जबकि हिमाचल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखीं।