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कहा,अस्वच्छ शौचालय का इस्तेमाल तथा हाथ से मैला ढोने की प्रथा प्रतिबंधित
कहा,पुराने सर्वेक्षण के आंकड़ों को हटाकर नए सर्वेक्षण के आंकड़े अपलोड करना सुनिश्चित बनाएं,अंतिम रिपोर्ट तय समयावधि में भेजना सुनिश्चित करें
उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने आज यहां मैनुअल स्केवेंजर अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते कहा कि जिला कुल्लू में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मैनुअल स्केवेंजरों यानी हाथ से मैला ढोने वाले स्वच्छकारों का एक व्यापक सर्वेक्षण 15 मार्च 2024 से 14 अप्रैल 2024 तक किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अस्वच्छ शौचालय का इस्तेमाल तथा हाथ से मैला ढोने की प्रथा प्रतिबंधित हैं ।

उन्होंने सभी ग्रामीण तथा शहरी निकायों निर्देश दिए कि इस सर्वेक्षण के लिए सर्वप्रथम पुराने सर्वेक्षण के आंकड़ों को हटाकर नए सर्वेक्षण के आंकड़े अपलोड करना सुनिश्चित बनाएं तथा इसकी अंतिम रिपोर्ट तय समयावधि में भेजना सुनिश्चित करें।
उन्होंने जिला कुल्लू के समस्त निवासियों से भी आग्रह किया है कि जिले में अस्वच्छ या शुष्क शौचालयों और हाथ से मैला ढोने के कार्य में शामिल व्यक्तियों के बारे में यदि कोई प्रासंगिक जानकारी हो तो संबंधित पंचायत अधिकारियों/शहरी स्थानीय निकायों/खंड विकास अधिकारियों को प्रदान कर इस सर्वेक्षण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित बनाए। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रयास में सभी का सहयोग और सहायता, अधिक न्यायसंगत और सम्मानजनक समाज निर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके उपरांत उपायुक्त ने जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की भी अध्यक्षता की जिसमें उन्होंने श्रम अधिकारी को समय समय पर श्रमकारों के मामलों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सफाई कर्मचारियों का साल में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाना सुनिश्चित बनाये।इस बारे में सारणी तैयार करने करने के निर्देश दिए। तथा इन कैंपों में इपीएफ आदि की जानकारी देने के साथ साथ समय समय पर स्वच्छता किट प्रदान करने के भी निर्देश दिए ।
बैठक की कार्यवाही का संचालन जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने किया।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।