मेडिकल प्रशिक्षु की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले चिकित्सा अधिकारी को 14 माह की सजा


Deprecated: Creation of dynamic property Sassy_Social_Share_Public::$logo_color is deprecated in /home2/tufanj3b/public_html/wp-content/plugins/sassy-social-share/public/class-sassy-social-share-public.php on line 477
Spread the love

तुफान मेल न्युज, धर्मशाला।

हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के धर्मशाला में मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी चिकित्सा अधिकारी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 महीने के कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। यह सज़ा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शुभांगी जोशी की अदालत ने सुनाई है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी सूरत में आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि मामला 17 जनवरी 2008 का है, जब छात्रा ने चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरएस यादव के खिलाफ पुलिस थाना कांगड़ा में छेड़छाड़ करने की शिकायत की थी। पुलिस को दी गई शिकायत में छात्रा ने बताया था कि आरोपी ने उसे कमरे में बुलाया।

इसके बाद उसने कमरे की बिजली और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद छेड़छाड़ की। छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना कांगड़ा में चिकित्सक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। केस में सरकार की ओर से कुल 11 गवाहों को पेश किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!