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निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी व उपमंडल अधिकारी कुल्लू विकास शुक्ला ने जानकारी दी कि कुल्लु विधानसभा -23, निर्वाचन क्षेत्र की फोटो युक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 5 /04 /2023 से 20/4 /2023 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, संबंधित तहसील कार्यालय, बूथ लेवल अधिकारी के कार्यालय में तथा प्रत्येक मतदान केंद्र में किया जा रहा है।
उक्त अवधि के दौरान नए मतदाता जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा जिनकी आयु 1/4/ 2023 को 18 वर्ष से अधिक हो गई है के नामों को मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। जिसके लिए नए मतदाताओं को प्रारूप 6 में आवेदन करना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज के रूप में जन्म तिथि/ आयु प्रमाण पत्र और वर्तमान निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां और एक पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो (4.5 सेंटीमीटर *3.5 सेंटीमीटर ) जिसमें पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो को भी संलग्न करें।
पहले से दर्ज नामों को हटाने ( मृत्यु, निवास स्थान परिवर्तन के कारण जो स्थान पर नहीं रहता हो या किसी अन्य कारण से अयोग्य हो) के लिए फार्म 7 में आवेदन करना होगा। अगर वर्तमान मतदाता सूची में आपसे संबंधित प्रविष्टियों जैसे नाम, उम्र, जन्मतिथि फोटो, वर्तमान पते में सुधार करने या वर्तमान फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज नाम को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर ही किसी अन्य मतदान केंद्र में स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म 8 में आवेदन करना होगा। जो मतदाता किसी कारणवश अपना पहचान पत्र दूसरी बार बनाना चाहते हैं बे भी अपना पहचान पत्र बनाने हेतु उक्त अवधि में संबंधित अभिहित अधिकारी या संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के फेसबुक पेज इआरओ कुल्लू या सब डिविजनल इलेक्शन ऑफिस कुल्लू पर लॉगिन कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त वर्तमान फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि ऑनलाइन http,://ceohimachal.nic.in) में हिमाचल प्रदेश की मतदाता सूचियां शीर्षक पर कर सकते हैं।
उपरोक्त वेबसाइट व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी NVSP पर ई रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा भी उपलब्ध है तथा कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 01902 222 010 पर कार्यालय दिवस में 10 बजे पूर्वाहन से 5 बजे अपराह्न तक फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
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