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तूफान मेल न्यूज दिल्ली। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका उन्होंने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने को लेकर दर्ज करवाई थी। अब राहुल को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। राहुल ने इस याचिका के माध्यम से अपील की थी कि उन्हें जो दो वर्ष की सजा सुनाई है उसे खारिज किया जाए,लेकिन सूरत के शेषन कोर्ट ने भी यह याचिका खारिज कर दी है। हर चोर का सरनेम मोदी क्यों है इस बयान को लेकर गुजरात के एक विधायक पुरनेश मोदी ने मानहानि का दावा किया था जिसमें सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष की सजा का प्रावधान किया है और राहुल की लोकसभा की सदस्यता भी खारिज कर दी गई है।