ब्रेकिंग: पूर्व DGP कुंडू व SP शालिनी की री कॉल याचिका डिसमिस,हटना पड़ेगा पदों से


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तूफान मेल न्यूज,शिमला।हिमाचल के DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने से जुड़े आदेश वापस लेने की याचिका को प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह आदेश दिए।

कोर्ट ने अपने पुराने आदेशों को जारी रखते हुए प्रदेश सरकार को इन दोनों अधिकारियों को अपने पदों से स्थानांतरित करने के आदेश दिए। महाधिवक्ता अनूप वैद्य ने फैसले की जानकारी दी। हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का फैसला सरकार पर छोड़ा है। सरकार मामले में एसआईटी गठित करने पर विचार कर सकती है। एसआईटी का गठन आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में किया जा सकता। 28 फरवरी को सरकार कोर्ट में अगली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी।

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