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तूफान मेल न्यूज,कुल्लू
देवी-देवताओं की 84 हजार बीघा भूमि को बचाने का मामला पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट:ओम प्रकाश शर्मा
कहा-जिला में कारदारों की संख्या में अंतर क्यों
देव संस्कृति चेरिटेबल के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा है कि कुल्लू जिला के देवी-देवताओं की जमीन बचाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला के प्रमुख 292 देवी-देवताओं की 84 हजार बीघा भूमि मुजारों के नाम लगी है और देवी-देवता अब भूमिहीन हो गए हैं जिस कारण देव कार्यों में बाधा आ रही है। वे यहां प्रेस क्लब कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में हमारा केस डिसमिस नहीं हुआ है बल्कि डिस्पोज हुआ है और हाईकोर्ट ने कहा है कि चेरिटेबल भूमि का मालिक नहीं इसलिए प्रभावित लोग व्यक्तिगत तौर पर मामला दर्ज कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पहले ही आ चुकी है कि देवता नाबालिग है और देवता की जमीन किसी के नाम नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि जिला के प्रमुख देवी-देवताओं की 84 हजार बीघा जमीन मुजारों के नाम लगाई गई है और देवी-देवता अब भूमिहीन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का एक ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट गया था जिसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि देवता की जमीन व मंदिर देवता के ही नाम रहेंगें पुजारी सिर्फ उसकी देखभाल व जमीन की फसल उगा कर खा सकता है मालिकाना हक नहीं होगा। ठीक इसी तरह यहां भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट घर-घर जाकर देवता की जमीन बचाने को 10-10 रुपए की उगाही होगी और मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा। जिला में देवी-देवताओं के कितने कारदार है इसको लेकर सवाल उठ गए हैं। देव संस्कृति चेरिटेबल के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने सवाल उठाए हैं कि प्रशासन के पास ही कारदारों की संख्या में डिफरेंस आ रहा है। उन्होंने कहा कि 2012 की आरटीआई के मुताविक जिला में जिला में 624 कारदार है और 2019 की आरटीआई के मुताविक 292 कारदार है जबकि कारदार संघ में 504 कारदार पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि 300 रुपए देकर कारदार बन रहे हैं यह कैसी व्यवस्था है।