संजौली मस्जिद विवाद मामले में स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने की अपील को कोर्ट ने किया खारिज, अगली सुनवाई 18 नवम्बर को

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तुफान मेल न्यूज, शिमला

राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद मामले में अवैध निर्माण गिराने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर जिला कोर्ट में गुरुवार 14 नवंबर को सुनवाई हुई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की कोर्ट सुनवाई के दाैरान स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने के आवेदन को खारिज कर दिया।

लोकल रेजिडेंट कमेटी ने भी संजौली मस्जिद विवाद में उन्हें पार्टी बनाने की अपील की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर तय की है। अगली सुनवाई में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर फैसला हो सकता है।

पांवटा साहिब के रहने वाले अपीलकर्ता नजाकत अली हाशमी ने 5 अक्तूबर 2024 को निगम आयुक्त के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है।उन्होंने आरोप लगाया है कि मोहम्मद लतीफ की ओर से जो हलफनामा दायर किया है, वह गैर कानूनी है। हलफनामा कमेटी की सहमति के बगैर दायर किया है।

अपीलकर्ता और वक्फ बोर्ड ने यह दलीलें दीं थी कि स्थानीय लोगों की कोई सोसायटी या संस्था नहीं है। ऐसे में इस मामले में स्थानीय लोगों के आवेदन को खारिज किया जाए।

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