धारा 163 के अंतर्गत दशहरा पर्व के दौरान सात दिन तक किसी प्रकार के हथियार न रखने के आदेश जारी, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई -डीसी कुल्लू


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तूफान मेल न्युज, कुल्लू

जिला दंडाधिकारी तो रूल एस रविश ने निर्देश जारी किये की अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य पर भारी संख्या में देवी-देवताओं एवं लोगों के यहां एकत्रित होने की संभावना है जिसे देखते हुए यहां असामाजिक तत्त्वों और सार्वजनिक शांति में बाधा पहुंचाने वाले, राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा जिले में  आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का प्रयास किया जा सकता है।  जिला दंडाधिकारी  ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा  संहिता के, धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया है कि पुलिस, अर्धसैनिक एवं सैन्य बलों के अलावा अन्य किसी को भी, पुलिस स्टेशन कुल्लू, भुंतर व मनाली क्षेत्रों में दिनांक 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक दशहरा पर्व के दौरान किसी प्रकार का हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। 

प्रत्येक चयनित प्रतिनिधि, नगर परिषद कुल्लू के सदस्यों, नगर पंचायत भुन्तर, मनाली, समस्त पंचायत प्रधान, उप-प्रधान एवं चौकीदारों एवं गृह स्वामियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे हथियार सहित कुल्लू ज़िला में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर विदेशी लोगों, प्रवासी कामगारों तथा संदिग्ध लोगों की सूचना अविलम्ब अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें।  इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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