तूफान मेल न्यूज ,कुल्लू ।
धारा 163 को दरकिनार कर हिंदू संगठनों ने कुल्लू शहर में मस्जिद मामले के खिलाफ रैली निकालकर धरना दिया हिंदू संगठनों के धरने को लेकर बीएनएस की धारा 163 लगाई गई थी। धारा 163 भेखली बाईपास नियर गेमन पुल से सूद पेट्रोल पंप, अखाड़ा बाजार और ढालपुर चौक से कॉलेज गेट तक सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक लगाई गई। इस संबंध में उपायुक्त कुल्लू तोरूल एस रवीश की ओर से आदेश जारी किए गए थे। बावजूद इसके रैली को अंजाम दिया गया। हिंदू संगठनों ने रामशिला से ढोल-नगाड़ों के साथ रैली निकाली।

इसके बाद हनुमान चालिसा का पाठ किया। शहर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। दूसरे जिलों से भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन से पहले पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। मस्जिद वाली गली में बैरिकेडिंग की गई है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा रहा। अखाड़ा बाजार पुलिस छाबनी में तब्दील रहा। उधर एसडीएम कुल्लू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कुल्लू की मस्जिद अवैध नहीं है बल्कि आजादी से पहले की है और वादी फाटी में है। एसडीएम विकास शुक्ला ने कहा कि 6 बिस्वा जमीन पर बनी मस्जिद अवैध नहीं है।

इसका नक्शा भी पास है। केवल इसके नियमितीकरण का मामला सरकार के पास लंबित है। एसडीएम ने कहा कि मस्जिद आबादी फाटी, रघुनाथपुर, जिसका कब्जा वक्फ बोर्ड पंजाब के पास है। 1970 में प्रदेश सरकार के गजट में वक्फ बोर्ड की सूची निकलती है। छह बिस्वा में मस्जिद बनी है, बाकी जमीन पर दुकानें आदि हैं। वर्ष 1999 में तीन मंजिल मस्जिद के निर्माण के लिए अनुमति मांगी थी, जो मिल गई थी। वर्ष 2012 में विश्व हिंदू परिषद की ओर से शिकायत दर्ज की गई कि मस्जिद में अवैध निर्माण हो रहा है। इसके बाद सभी विभागों ने जांच की है और मस्जिद अवैध नहीं है। वाबजूद इसके हिंदू संगठनों ने रैली निकाली।