देखें वीडियो,,,,,कुल्लू की मस्जिद नहीं है अवैध:SDM शुक्ला


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कुल्लू की मस्जिद नहीं है अवैध,अफवाहें फैलाकर माहौल न करें खराब,अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई

तूफान मेल न्यूज,कुल्लू।

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कुल्लू की मस्जिद को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि यह अवैध है,इसको लेकर एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने कहा है कि कुल्लू की मस्जिद अवैध नहीं है बल्कि वैध है। उन्होंने आज यहां बचत भवन में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि यह मस्जिद वादी फाटी में है और आजादी से पहले की मस्जिद है जो वादी फाटी में बनी हुई है और बक्फ बोर्ड पंजाब के नाम भूमि पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के पुनः निर्माण की मांग इन्होंने 1999 की थी और तीन साल के निर्माण की इन्हें टीसीपी से मंजूरी मिली थी।

उन्होंने कहा कि धन की कमी के कारण कार्य थोड़ा लंबित हुआ। उन्होंने कहा कि इसके बाद इन्होंने टीसीपी निदेशक को नियमितीकरण के लिए मांग की है और निदेशक टीसीपी ने नया नक्शा मांगा है।

विस्तृत समाचार:

कुल्लू की मस्जिद नहीं है अवैध,अफवाहें फैला कर माहौल न करें खराब,अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई: विकास शुक्ला

कुल्लू।

कुल्लू की मस्जिद को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि यह अवैध है,इसको लेकर एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने कहा है कि कुल्लू की मस्जिद अवैध नहीं है बल्कि वैध है। उन्होंने आज यहां बचत भवन में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि यह मस्जिद वादी फाटी में है और आजादी से पहले की मस्जिद है जो वादी फाटी में बनी हुई है और बक्फ बोर्ड पंजाब के नाम भूमि पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के पुनः निर्माण की मांग इन्होंने 1999 की थी और तीन साल के निर्माण की इन्हें टीसीपी से मंजूरी मिली थी। उन्होंने कहा कि धन की कमी के कारण कार्य थोड़ा लंबित हुआ। उन्होंने कहा कि इसके बाद इन्होंने टीसीपी निदेशक को नियमितीकरण के लिए मांग की है और निदेशक टीसीपी ने नया नक्शा मांगा है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1970 में राज्य सरकार के गजट के पेज नंबर 17 में आखाड़ा बाजार की मस्जिद का उल्लेख है। जिसमें खसरा नंबर 1704,1703,1733 और 1731 मस्जिद की भूमि है और यह मस्जिद का क्षेत्र छह विस्वा में है जिसमें मस्जिद के अलावा कुछ दुकानें भी शामिल है और कब्जा बक्फ बोर्ड का है। इसके अलावा 1999 में इन्होंने नए निर्माण की परमिशन मांगी थी और इन्हें टीसीपी द्वारा परमिशन दी गई जिसका नक्शा व परमिशन लैटर हमारे पास मौजूद है। वर्ष 2012 में विश्व हिंदू परिषद ने शिकायत की थी फिर दोबारा से जांच हुई। उसके बाद निदेशक टीसीपी ने निर्माण के बर्फ रिवाइज्ड नक्शा व स्ट्रक्चर का सर्टिफिकेट मांगा जो नगर परिषद ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू की मस्जिद अवैध नहीं है लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया में अफवाहें फैला रहे है और माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होगी।

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