हाईकोर्ट में DGP और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में हुई सुनवाई
तूफान मेल न्यूज,शिमला।हिमाचल हाईकोर्ट ने DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को वर्तमान पद से भारमुक्त करने के निर्देश दिए। यह फैसला हिमाचल के निवासी जो वर्तमान में नोएडा में रहते हैं और वहां कारोबार कर रहे निशांत शर्मा मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कही।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए इन्हें दूसरे पद पर शिफ्ट करना जरूरी है। मंगलवार को हाईकोर्ट में DGP संजय कुंडू और निशांत शर्मा मामले में यह सुनवाई की। कोर्ट के संज्ञान के बाद ही कांगड़ा पुलिस ने 21 दिन की देरी से निशांत शर्मा की शिकायत पर धर्मशाला के मैक्लोड़गंज में FIR दर्ज की है। हिमाचल पुलिस के मुखिया पर निशांत शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए है। SP कांगड़ा इस मामले की देखरेख में निशांत की शिकायत पर दर्ज FIR की जांच चल रही है।