चेक बॉउंस मामले में आरोपी को तीन माह की सजा सुनाई 1.10 लाख रुपये लौटा ने के भी दिये आदेश

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तूफान मेल न्यूज, बिलासपुर
जिला बिलासपुर में घुमारवीं अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदलात ने दोषी को तीन माह के कारावास की सज़ा सुनाई है। आरोपी की पहचान संजीव कुमार गांव दधोल कलां (चैहर) के रूप में हुई है।बता दें कि संजीव कुमार ने साल 2017 में संजू कुमार गांव दधोल से 75 हजार रुपये लिए थे। इसकी एवज में संजीव ने चेक दिया था। जिसके बाद पैसे न लौटाने के बाद संजू ने चेक बैंक में दिया, जहां वह बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद संजू ने अपने पैसे संजीव से मांगे तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। जिसके बाद संजू कुमार ने न्यायालय में संजीव कुमार के खिलाफ याचिका दर्ज की थी। अदालत में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगदीश राम शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी संजीव कुमार को तीन माह के कारावास की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही 1.10 लाख रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं।

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