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तूफान मेल न्यूज,कांगड़ा।
प्रदेश के जिला कांगड़ा में छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें मामले में अदालत ने अध्यापक को दोषी करार दिया है। जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत पोक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी को 6 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
इसके साथ-साथ उसे 10000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। मामला 6 नवम्बर 2018 का है। कमलजीत पुत्र स्वर्गीय दुनी चंद निवासी गांव बलुही डाकघर खेरा तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा छात्राओं के साथ अश्लील हरकते करता था।
इसकी शिकायत प्रधानाध्यापक विजय अवस्थी ने भवारना पुलिस थाना में दी। जिसमें बताया गया था कि उनके स्कूल की नौवीं व दसवीं कक्षा की 27 छात्राओं ने भाषा अध्यापक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था।
छात्राओं का कहना था कि अध्यापक पढ़ाई के समय जानबूझकर किसी न किसी बहाने से लड़कियों के संवेदनशील अंगों को स्पर्श करता था। जिस कारण छात्राएं अपने आप को असुविधाजनक महसूस करती थीं।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। मामले में 51 गवाह पेश किए गए जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को 6 वर्ष का साधारण कारावास व 10000 रुपये जुर्माना न देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।