तुफान मेल न्यूज, कुल्लू
कुल्लू के जिला दंडाधिकारी तोरुल एस. रवीश ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत रोहतांग सड़क मार्ग पर स्थित ट्रैफिक बैरियर गुलाबा को मढ़ी में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय संयुक्त निरीक्षण टीम की अनुशंसा, जनता की सुविधा, पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
वाहनों की आवाजाही: वाहनों को मढ़ी (शॉर्ट फ्लाई टेक ऑफ पैराग्लाइडिंग साइट) तक एनजीटी द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार ही जाने की अनुमति होगी।

प्रतिबंधित क्षेत्र: मढ़ी से रोहतांग दर्रे तक किसी भी प्रकार की वाहन आवाजाही अगली सूचना तक प्रतिबंधित रहेगी।
सड़क रखरखाव: सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रोहतांग सड़क प्रत्येक मंगलवार को बीआरओ द्वारा सड़क की मरम्मत और रखरखाव के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा।
आवश्यक व्यवस्थाएं: मढ़ी में पार्किंग सुविधा, मोबाइल शौचालय और कूड़ेदान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
एसडीएम, मनाली की अध्यक्षता में पुलिस और बीआरओ प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया था, जिसमें मनाली से मढ़ी तक मार्ग का निरीक्षण किया गया और आवश्यक व्यवस्थाओं की पुष्टि की गई।