महिला छेड़छाड़ मामले में आरोपी को एक साल की कैद व् जुर्माने की सजा


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तूफान मेल न्यूज ,कुल्लू

कुल्लू जिले की एक अदालत ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी रामलाल को दोषी करार दिया है। आनी के प्रथम श्रेणी असिस्टेंट डिस्ट्रिक अटॉर्नी विशाल तिवारी ने रामलाल को एक साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला ने 21 मार्च 2021 को पुलिस चौकी नित्थर में शिकायत दर्ज करवाई थी,

जिसमें उसने बताया था कि वह अपनी 11 साल की बेटी के साथ अकेले रहती थी। 20 मार्च की शाम को शैदरी गांव का राम लाल उसके घर में जबरदस्ती घुस गया और अश्लील बातें करने लगा। आरोपी ने महिला को पैसे का प्रलोभन भी दिया था। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया, जिस पर कोर्ट ने राम लाल को दोषी पाया और सजा सुनाई।

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