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तूफान मेल न्यूज , कुल्लू
जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू शिव राम ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत बैहना के गांव पाजवी, विकासखंड आनी जिला कुल्लू, तथा ग्राम पंचायत बस्तोरी के खलाडा, स्थानों के लिये उचित मूल्य की दुकान का आवंटन किया जाना है , जिसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए प्रथम प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं या सार्वजनिक निकायों जैसे ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह , सहकारी सभा, उचितमूल्य की दुकान के प्रबंधन में महिलाएं और उनके समूह को दी जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय प्राथमिकता एकल नारी (जैसा की महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्धारित किया गया हो) विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो कि उचितमूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक , शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो, के लिए द्वितीय प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जबकि तृतीय प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के लिए प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक संस्था/ व्यक्ति अपना आवेदन पत्र 21 सितम्बर 2024 तक जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू को प्रस्तुत कर सकते हैं । आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक रखी गई है । आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र , वित्तीय स्थिति से संबंधित दस्तावेज, आवेदक भूतपूर्व सैनिक/ शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र और दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता संबंधी दस्तावेज, आवेदक अथवा उनके परिवार के किसी भी सदस्य का पंचायती राज संस्थाओं/ नगर निकायों में वर्तमान में निर्वाचित नहीं होने वारे पंचायती राज विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य हैं।
उन्होंने बताया कि इनके बिना आवेदन पत्र स्वत: ही रद्द हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यदि आवेदक बीपीएल/ एससी/ ओबीसी/ एसटी परिवार से संबंध रखता है तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र ,भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा । यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचितमूल्य की दुकान खोली जाना प्रस्तावित है तो इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा /एकल नारी से संबंधित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हों, की प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है ताकि प्राथमिकता में मेरिट तय की जा सके।