तूफान मेल न्यूज,कुल्लू। डोभी पैराग्लाइडिंग हादसा मामले में मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए है और अगले आदेशों तक पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी है। जिला पर्यटन अधिकारी सुनयना शर्मा ने बताया कि पायलट पंजीकृत था और उपकरण स्वीकृत था। दुर्घटना हार्नेस विफलता के कारण हुई है। सुनयना शर्मा ने बताया कि DC तोरुल एस रवीश ने मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और अगले आदेश तक डोभी में उड़ान निलंबित की जा रही है। इस घटना में 26 वर्षीय नव्या की मौत हो गई है जो हैदराबाद से यहां घूमने आई थी जबकि पायलट ने सफल उड़ान भरी है।
पैराग्लाइडिंग हादसे मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश अगले आदेश तक डोभी में उड़ाने निलंबित
