निर्माण कार्य में जो डालेगा बाधा उस पर होगी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई

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तूफान मेल न्यूज,कुल्लू।
एसडीम कुल्लू विकास शुक्ला ने आज एक आदेश पारित करते हुए कहा की इस साल वर्षा ऋतु के दौरान हुई अत्यधिक वर्षा के कारण जहां-जहां नदी का बहाव मुड गया था तथा इसके कारण कई स्थानों पर लोगों के जान माल के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था।
वर्षा के कारण एनएचएआई द्वारा निर्मित फोरलाइन सड़क को भी कई जगह क्षति पहुंची है।

आदेश में कहा गया है कि जिन स्थानों पर नदी के भाव के मुड़ जाने के कारण मलवा, पत्थर रेत इत्यादि एकत्रित हो गई थी उसको वैज्ञानिक तरीके से हटाने के लिए सरकार द्वारा एनएचएआई के साथ एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है । किसके अन्तर्गत इस रेत पत्थर आदि को तीन महत्वपूर्ण साइटों पर ऑक्शन करने किया जा रहा है ताकि यह सामग्री सडक निर्माण में लगे हुऐ ठेकेदारों को आपूर्ती की जा सके। जिससे यहां से इन प्राकृतिक संसाधनों को तेजी के साथ क्षतिग्रस्त सड़क को जल्दी से जल्दी दुरुस्त करने में प्रयोग किया जा सके तथा भविष्य में लोगों के जानमाल की सुरक्षा भी निश्चित की जा सके।
आदेश में बताया गया है कि कुछ स्थानों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस कार्य में अनुचित व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है जो की सही नहीं है।

यह सड़क आगामी शरदकालीन पर्यटनसीज़न के साथ-साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है।
आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस सड़क निमार्ण कार्य में बाधा उत्पन्न करता हो तो उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सख़्ती से निपटा जाएगा।

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