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सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निरमण्ड बाजार के अंदर सभी प्रकार के वाहन; आपातकालीन वाहनों को छोड़कर, आवाजाही रहेगी निषेध
तूफान मेल न्यूज , निरमण्ड।
उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें नगर पंचायत निरमण्ड में बस स्टैंड निरमण्ड यू टर्न से अस्पताल, निरमण्ड के रोड की क्रॉसिंग तक मुख्य सड़क के दोनों ओर को नो पार्किंग जॉन घोषित किया गया है। ब्लॉक कैंची से हेमराज के घर तक नजदीक अस्पताल नाला (सड़क की हिल्साइड), निरमण्ड अस्पताल क्रॉसिंग से गिरजा देवी के मकान तक सड़क वैली साइड) , प्राइमरी स्कूल निरमण्ड से निर्माण आईटीआई मोड तक (सड़क के हिल्साइड) तथा निरमंड बाजार के अंदर आदि क्षेत्रों को पार्किंग निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश अग्नि शमन , रोगी वाहन तथा दंडाधिकारी वाहन एवं ट्रैफिक पुलिस वाहन के लिए लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त बस स्टैंड निरमण्ड के बाहर 13 तरह की गाड़ियों की नगर पंचायत निरमंड द्वारा नियंत्रित, पंजाब नेशनल बैंक के नीचे मुख्य सड़क पर हिल्साइड 3 पिकअप के लिए, प्राथमिक पाठशाला के नीचे से आईटीआई मोड़ तक मुख्य वैली में मुख्य सड़क में वैली साइड केवल सफेद लाइन के बाहर, निरमण्ड अस्पताल क्रॉसिंग से हेमराज के मकान तक सड़क के हिल्साइड (केबल सफेद लाइन के बाहर) गिरजा देवी के मकान से ब्लॉक कैंची तक सड़क पर वैली साइड (सफेद लाइन के बाहर), बस स्टैंड के सामने दुकानों के बाहर (सफ़ेद लाइन के बाहर), पंजाब नेशनल बैंक के नीचे मुख्य सड़क पर मिल्कबार के बाएं और दुपहिया वाहन के लिए वैली साइड (केवल सफेद लाइन के बाहर, पार्किंग क्षेत्र घोषित किए गए हैं।
सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निरमण्ड बाजार के अंदर सभी प्रकार के वाहन; आपातकालीन वाहनों को छोड़कर, आवाजाही निषेध रहेगी।
नगर पंचायत के मुख्य गेट के पास हिल्साइड केवल उपभोक्ता वस्तुओं के लिए, पीएनबी बैंक के नीचे सड़क में हिल्साइड के स्थल लोडिंग व अनलोडिंग पॉइंट घोषित किए गए हैं जिनमें कि रेत, बजरी, ईटों को लोडिंग अनलोडिंग करके 24 घंटे के भीतर उठाना होगा।